राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा-डेयरी के लिए खरीदी थी गाय

राजस्थान के अलवर में भीड़ हिंसा में मारे गए पहलू खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश देते हुए पहलू खान के दोनों बेटों और वाहन चालक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को भी रद्द करने का फैसला सुनाया है। वाहन चालक खान मोहम्मद और पहलू खान के दो बेटों आरिफ और इरशाद की याचिका पर अदालत ने यह आदेश सुनाया है। 


 

अदालत ने कहा कि दस्तावेजों को देख साफ होता है कि पहलू खान ने गायों को डेयरी खोलने के लिए खरीदा था न कि उन्हें मारने के लिए। पहलू खान के वकील कपिल गुप्ता ने बताया कि जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने गाय तस्करी के आरोप वाली एफआईआर और चार्जशीट को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया है। 

पहलू खान के वकील के अनुसार अदालत ने एफआईआर और चार्जशीट को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। हाईकोर्ट ने कहा, 'गाय अभी भी दूध देने की स्थिति में थी और उसके बछड़े एक व दो साल के थे। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि काटने के लिए उनकी तस्करी की जा रही थी।'

पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस तो दर्ज किया ही था। मगर पहलू खान, उनके बेटों और वाहन चालक के खिलाफ गोवंश की तस्करी का मामला भी दर्ज किया था। यहां तक कि पुलिस इस मामले में आरोपपत्र भी दायर कर चुकी है।